छात्रों के लिए अनुशासन सम्बन्धी आचार - सहिता
1. महाविद्यालय - परिसर
में शान्ति एवं अनुशासन बनाये रखे! महाविद्यालय में गठित शास्ता मण्डल द्वारा
निर्मित आचार सहिता का पालन प्रत्येक छात्रा के लिए अनिवार्य होगा! नियमो की
अवहेलना करने वाली छात्रा उचित दण्ड की भागी होगी!
2. छात्रों के प्रति
अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को अनुशासक पूर्णत: सक्षम है! छात्राएं अपनी समस्याओ
के समाधान हेतु अनुशासन - मण्डल से सम्पर्क कर सकती है!
3. छात्राएं प्रतिदिन अपना
परिचय - पत्र साथ रखे, जिसका निरिक्षण
अनुशासन - मण्डल द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है!
4. छात्रों द्वारा परिसर
अथवा कक्षाओं में बाहरी व्यक्ति, अवांछनीय तत्वों,
अस्त्र - शस्त्र, मादक पदार्थो को साथ लाना प्रतिबंधित है! नियम का पालन न
करने पर महाविद्यालय से निष्कासन अथवा कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी!
5. छात्रों को महाविद्यालय
से प्राप्त पुस्तकों को सुरक्षित रखना अनिवार्य है! पुस्तक या पत्रिका को नष्ट
करना अतिनिन्दनीये कार्य है, जिसके लिए छात्रा
को आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है तथा अपराध की गुरुता के अनुसार उसकी पुस्तकालय
सहायता भी समाप्त की जा सकती है!
6. छात्रा को अपनी साइकिल
में ताला लगाकर रखना चाहिए! साइकिल की सुरक्षा स्वयं छात्रा का उत्तरदायित्व है!
7. महाविद्यालय के
सौन्दर्यकरण, स्वछता एवं विकास
में सकारात्मक योगदान प्रत्येक छात्रा का नैतिक दायित्व है! महाविद्यालय की सम्पति
को हानि पहुंचना, फूल - पत्ती
तोडना, गंदगी फैलाना, दिवार पर, ब्लैक बोर्ड पर अनावश्यक लिखना या इन सभी कार्यो के लिए
दुसरो को उकसाना दण्डनीये अपराध है!
8. प्राचार्य की लिखित
अनुमति के बिना किसी प्रकार का टूर अथवा पिकनिकटूर जाना वर्जित है! छात्रों के
अभिभावक से अनुरोध है की जब छात्र कॉलेज की और से टूर अथवा पिकनिक पर जाने की
अनुमति माँगे तो अभिभावक को चाहिए की वे प्राचार्य से मिलकर यह जानकारी प्राप्त कर
ले की प्रस्तावित टूर कॉलेज दवारा सवीकृत है अथवा नहीं!
9. महाविद्यालय में रैगिंग करने या वातावरण को दूषित
करने अथवा विश्वविद्यालय - महाविद्यालय अधिकारियो - कर्मचारियो के विरुद्ध
दुर्व्यवहारया दूषित वातावरण उत्पन्न करने का दोषी पाये जाने पर बिना कारण बताये
प्रवेश निरस्त क्र दिया जायेगा! महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतया प्रतिबंधित है!
दोषी छात्र के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जाएगी!